शुक्रवार, 6 अगस्त 2021

अधिकतम खुदरा मूल्य की छूट, उपभोक्ताओं की लूट


कोई भी व्यापार, कारोबार करने वाले, उद्योग, कारखाना लगाने वाले व्यक्ति का सब से पहला लक्ष्य यह होता है कि मुनाफा या प्रॉफिट हो लेकिन यह कितना हो इसकी कोई सीमा नहीं होनी चाहिए! सरकार का कोई ऐसा कानून भी नहीं है और न ही कोई फार्मूला जो तय करे कि कितना मार्जिन रखा जाए। यह सब निर्माता के नियंत्रण और मर्ज़ी पर निर्भर है कि वह अपने उत्पाद की कितनी कीमत रखे। बस इतना ध्यान रखना जरूरी होता है कि जो भी मूल्य छापा जाए उसमें सभी कर शामिल हों ।

एम आर पी का अर्थ ?

अधिकतम खुदरा मूल्य, निर्माता द्वारा निर्धारित करने का चलन केवल भारत और बांग्लादेश में है और दुनिया के लगभग सभी देशों में यह दुकानदार और रिटेलर के हाथ में होता है कि वह स्थानीय बातों का ध्यान रखते हुए अपनी चीज़ अपने तय किए दाम पर बेचे। निर्माता को वस्तु की क्वालिटी, वह जिन चीज़ों से बनी है, उसका विवरण और बनाने तथा कब तक इस्तेमाल की जा सकती है, यह बताना जरूरी होता है और इन बातों को उपभोक्ता के अधिकारों का ध्यान रखते हुए स्पष्ट शब्दों और पढ़े जाने लायक अक्षरों में पैकेजिंग और वस्तु पर छापना होता है।

आपने देखा होगा कि अक्सर जब आप खरीददारी करने जाते हैं तो अन्य बातों के अतिरिक्त उसके मूल्य पर भी नज़र डालते हैं कि उसकी कीमत वाजिब है या नहीं। मान लीजिए उस पर एक हजार रुपए लिखा है, आपको महंगी लगती है और आप बाहर जाने को होते हैं तो दुकानदार या उसके कर्मचारी आपके पास आकर वही वस्तु कम दाम पर  बेचने की पेशकश करते हैं।  आप सोचते हैं कि कहीं और जाकर फ़िर से तलाश करने के बजाय यहीं मोलभाव कर ख़रीद लेना बेहतर है। आप आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि वह वस्तु उस पर छपी कीमत से आधे दाम पर आपको बेची जा रही हो सकती है।

यह मोलभाव, छपी कीमत से आधे से भी कम दाम पर वस्तु का मिल जाना क्या बताता है, यही कि बहुत ज्यादा झोल है और निर्माता तथा दुकानदार की मिलीभगत से आपको ठगने का प्रयास है। अगर आपने सीधे सीधे बिना भली भांति चेक किए वस्तु खरीद ली होती तो घर आकर परिवार वालों की बातें सुननी पड़ती और हो सकता है आपको मूर्ख होने की उपाधि भी मिल जाती जबकि आपने विक्रेता के विश्वास को आधार मानकर खरीददारी की थी।

मतलब यह कि आपके साथ विश्वासघात हुआ लेकिन इसकी कहीं सुनवाई नहीं हो सकती।

क्या उपभोक्ता संरक्षण कानून में ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि इस स्थिति में आप निर्माता और दुकानदार के खिलाफ़ कार्यवाही कर सकें और  धोखाधड़ी का मामला दर्ज़ किया जाए ?

एम आर पी का सामान्य अर्थ यही है कि छपी कीमत से ज्यादा नहीं वसूला जा सकता, सब जगह एक ही दाम होंगे, व्यक्ति अपनी जेब के हिसाब से खरीदेगा और उसके उपभोक्ता अधिकारों का हनन नहीं होगा। यहां तक तो ठीक है लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि किराए भाड़े के नाम पर ज्यादा दाम नहीं देने होंगे, पुराने स्टॉक पर छपी कीमत को नया स्टॉक बताकर वस्तु पर बढ़ी कीमत का एक और स्टीकर लगाकर ज्यादा दाम नहीं वसूले जायेंगे ?

यहां यह बताना भी ज़रूरी है कि ऑनलाइन शॉपिंग करने पर वही वस्तु कम दाम पर उपलब्ध हो जाती है जो दुकान या मॉल में ज्यादा दाम पर मिलेगी। आप सोचेंगे कि इसमें आने जाने का समय और खर्च भी बचता है और घर बैठे सामान आ जायेगा। हालांकि ऑनलाइन शॉपिंग में धोखाधड़ी की काफी संभावना है लेकिन इसे प्रतिष्ठित और जानी मानी ऑनलाइन शॉपिंग व्यवस्था से खरीदने पर इस बारे में भरोसा किया जा सकता है कि सही दाम पर सही वस्तु मिलेगी। एक और सुविधा है कि आप बार्गेनिंग कर सकते हैं लेकिन डर यही रहता है कि कहीं दाम कम कराने के चक्कर में घटिया चीज़ न मिल जाए?

दुकान या मॉल में यह सुविधा तो रहती है कि आप देखभाल कर, कीमत का मिलान कर मोलभाव कर सकते हैं। 

निर्माता, विक्रेता और ग्राहक

किसी ज़माने में ग्राहक को भगवान मानकर दुकानदार द्वारा उसे पूरी तरह संतुष्ट कर चीज़ बेचने का चलन था, आज उपभोक्ता संरक्षण कानून होते हुए भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ठगी, बेईमानी, धोखाधड़ी नहीं होगी। इस बात का कोई मायना नहीं रहा कि विक्रेता और खरीददार के संबंध कितने पुराने हैं और दोनों को एक दूसरे पर एक अरसे से भरोसा है कि कोई  चालबाजी नहीं होगी। हकीकत यह है कि निर्माता हो या विक्रेता, उसका ग्राहक से रिश्ता गैर बराबरी का होता है। कितनी भी जान पहचान हो, कितने भी पुराने संबंध हों, किसी का कोई मोल नहीं होता जब  ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने की बात हो।

एमआरपी का गोरखधंधा ऐसा है कि ग्राहक समझ नहीं पाता कि किस पर विश्वास करे और इस दुविधा में वह वस्तु की क्वालिटी, उसका नापतोल, वजन और दूसरी ज़रूरी बातों पर ध्यान देना भूलकर केवल दाम कम कराने पर ज़ोर देता रहता है। वह यह भी नजरंदाज कर देता है कि सुरक्षा की दृष्टि से, विशेषकर बिजली से चलने वाले उपकरणों के मामले में दाम से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि जो वस्तु वह ख़रीद रहा है, कितनी सुरक्षित है, कहीं उससे किसी दुर्घटना के होने का अंदेशा तो नहीं है ?

कहीं उस पर महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार की कहावत तो लागू नहीं हो रही ?

एक बात और है और वह यह कि चाहे छपी हुई एमआरपी से अधिक न लेने की बंदिश विक्रेता पर हो लेकिन वह उसे न मानकर बढ़िया सर्विस देने के नाम पर आपसे बहुत अधिक कीमत वसूल करने के लिए आज़ाद है, ख़ास तौर पर होटल, रेस्त्रां, थियेटर, ट्रेन या हवाई यात्रा में उस पर कोई कानून लागू नहीं होता।

यह अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं है तो और क्या है ?  इसी के साथ उपभोक्ता अधिकारों का हनन भी है, यही नहीं कानून का मज़ाक भी है जिसके बारे में न तो सरकार और न ही उपभोक्ता संगठन कोई कार्यवाही करते हैं। इस स्थिति में एमआरपी का मतलब ही क्या रह जाता है ? यह घोटाला है जो निर्माता और सप्लायर मिलकर करते हैं और उपभोक्ता ठगे जाने के लिए मजबूर है।

उल्लेखनीय है कि एमआरपी की बदौलत सब से ज्यादा ठगी का शिकार दवाइयां, चिकित्सा उपकरण खरीदने वाले होते हैं जिनके लिए अक्सर कीमत से ज्यादा बीमारी से छुटकारा पाना अहमियत रखता है। अस्पताल में इलाज़ करा रहे मरीजों की तो और भी मुसीबत है।  उनसे तो मानो एक के चार वसूल करना अस्पताल का अधिकार ही है और अगर कहीं आपने बीमा पॉलिसी ली हुई है तब तो एमआरपी से कई गुना रकम बिल में जोड़ दी जाती है। मरीज़ और उसके परिवार वाले कुछ बोलते भी नहीं हैं क्योंकि उनके लिए पहले बीमारी से ठीक होना है और दूसरी बात वे यह सोचते हैं कि भुगतान तो बीमा कंपनी को करना है, इसलिए क्यों बिल को लेकर ज्यादा माथापच्ची की जाए ?

हल क्या है ?

अगर ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि सरकार मूल्य नियंत्रण करते हुए कीमत तय करे तो यह एक और बुराई को जन्म देगा क्योंकि इससे इंस्पेक्टर राज के लौटने की पूरी संभावना है। हालांकि सरकार कानून द्वारा यह सुनिश्चित कर सकती है कीमत तय करने का कोई फॉर्मूला अपनाया जाए और तय मानकों के अनुसार मूल्य निर्धारण हो लेकिन इसमें सब से बड़ा खतरा यह है कि इससे भ्रष्टाचार बढ़ सकता है क्योंकि अफसरों की मुठ्ठी गरम करने से मनमानी कीमत निर्धारित कराई जा सकती है।

एक तरीका यह भी है कि विक्रेता, दुकानदार और सप्लायर पर कीमत तय करने का काम छोड़ दिया जाए और वे स्थानीय परिस्थिति, प्रतियोगिता और वस्तु को लाने पर खर्च हुए भाड़े तथा अन्य खर्चों को ध्यान में रखते हुए कीमत तय करें और ग्राहक को भी यह सुविधा हो कि वह वस्तु की गुणवत्ता के आधार पर मोलभाव कर सके।

यह भी हो सकता है कि निर्माता की ओर से वस्तु का होलसेल और खुदरा मूल्य सुझाया जाए जिसके आधार पर उसका बिक्री मूल्य तय किया जा सके जो ग्राहक की खरीदने की क्षमता पर निर्भर हो। इससे होगा यह कि विक्रेता बहुत अधिक दाम रखने से बचेगा क्योंकि उसे डर रहेगा कि ग्राहक कहीं और भी खरीददारी करने जा सकता है।

एक तरीका यह भी है कि फिक्की, चैंबर ऑफ कॉमर्स और ऐसे ही संस्थान हैं वे उपभोक्ता संगठनों और निर्माताओं के साथ विचार विमर्श कर कोई फॉर्मूला बनाएं जिसके आधार पर खुदरा मूल्य तय किए जा सकें। ये संस्थान इस बात की भी गारंटी लें कि निर्माता द्वारा निर्माण करते समय गुणवत्ता और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया है और वस्तु सभी सरकारी मानकों पर खरी है। इसी के साथ गुमराह करने वाले विज्ञापन प्रकाशित किए जाने पर कठोर कार्यवाही का प्रावधान हो।

एमआरपी की भुलभुलैया से जितना जल्दी निकला जा सके, उतना ही उपभोक्ता के लिए बेहतर होगा और इसमें सरकार की जिम्मेदारी सब से अधिक है क्योंकि उपभोक्ता संरक्षण के लिए वही जिम्मेदार है।








कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें